पहले मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों के लिए दी जाती, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार मैटरनिटी लीव की अवधि बढ़ा सकती है। सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तें करने की योजना बनाई है।
इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री ने पिछले दिनों ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के बिल को लेकर भी चर्चा हुई थी।
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के मुताबिक अब तक कामकाजी महिला को 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव दी जाती है।
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 की अवधि बढ़ाने के पीछे वुमन मिनिस्ट्री का कहना है कि मां बनने वाली एम्प्लॉईज को ज्यादा छुट्टी देने का फायदा जन्म लेने वाले बच्चे को होगा। बच्चे की ग्रोथ अच्छी व जल्दी होगी।